
प्रतिकात्मक तस्वीर.
रीट लेवल-2 भर्ती मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने बुधवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने कमलेश मीणा की याचिका को किया खारिज करते हुए पेपर को आउट नहीं माना.
यहां पढ़ें- REET की ताजा खबरें
इस मामले में कमलेश मीणा की याचिका पर एकलपीठ ने भी पेपर आउट नहीं माना था. तब याचिकाकर्ता ने खंडपीठ में अपील की थी. 28 हजार पदों पर भर्ती से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नवनियुक्त शिक्षकों की चिंता दूर हुई. इससे पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि यदि कोर्ट पेपर आउट की याचिका पर भर्ती निरस्त कर देगा तो उन्हें भी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा.
उधर, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2012 से जुड़े एक अन्य मामले में भी हाईकोर्ट ने बुधवार को अवमानना नोटिस जारी किए. प्रमुख शिक्षा सचिव (प्राम्भिक शिक्षा निदेशक बीकानेर) और जिला शिक्षा अधिकारी (अलवर) से कोर्ट ने नोटिस देकर जवाब मांगा है. भवानी सिंह राजपूत एवं अन्य की याचिका पर कोर्ट ने नोटिस दिए हैं.इस मामले में याचिकाकर्ताओं को संशोधित परिणाम में नियुक्ति दी गईं थी. हाई कोर्ट ने काल्पनिक सेवा परिलाभ देने के आदेश दिए थे. लेकिन विभाग ने कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की थी. इस मामले में बुधवार को अधिवक्ता आरपी सैनी ने पैरवी की.
Source link
#रट #लवल2 #भरत #ममल #रजसथन #हईकरट #म #नह #मन #क #पपर #हआ #आउट