
CBSE-फाइल फोटो- PTI
सीबीएसई ने अवमानना याचिका के जवाब में कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्टूडेंट्स को 2 रुपये प्रति पेज के आधार पर उत्तर-पुस्तिकाएं प्रदान करेगी.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल तथा न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह की यह दलील कबूल की कि शीर्ष अदालत के आदेश का पालन किया जा रहा है.
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ये भी पढ़ें- CBSE नियमों में बड़ा बदलाव, फीस, यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर अहम फैसलेपीठ ने उस अवमानना याचिका का निस्तारण किया, जिसमें दावा किया गया है कि सीबीएसई आरटीआई के तहत उत्तर-पुस्तिकाएं देने के लिए विद्यार्थियों से अत्यधिक शुल्क वसूल रहा है और अदालत के आदेश की अवहेलना कर रहा है. सीबीएसई ने अवमानना याचिका के जवाब में कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्टूडेंट्स को 2 रुपये प्रति पेज के आधार पर उत्तर-पुस्तिकाएं प्रदान करेगी.
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युवा वकीलों के संगठन ‘व्हिसल फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट’ (व्हिप) ने अवमानना याचिका दाखिल की थी. आरोप लगाया गया था कि सीबीएसई दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों से उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रति के लिए और पुनमूर्ल्यांकन के लिए 1000 रुपये और 12वीं कक्षा के बच्चों से 1200 रुपये मांग रहा है.
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